लॉकडाउन के बीच 22 लाख कर्मचारियों को राहत, ESIC ने जारी किया सैलरी से जुड़ा आदेश

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लॉकडाउन से उत्तर प्रदेश के छोटे-बड़े उद्योग और संस्थान बंद हैं। बंदी से लाखों लोगों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है लेकिन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से निबंधित कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं। बंदी के दौरान का अगर नियोक्ता वेतन नहीं देंगे तो ईएसआईसी के बेरोजगार बीमित कर्मचारियों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत तीन माह तक हर महीने के वेतन की 25 फीसदी धनराशि मिलेगी। बस,इसके लिए बीमित कर्मचारी यानी आईपी को एक फार्म शपथपत्र के साथ ईएसआईसी की शाखा में जमा करना होगा। 25 फीसदी राशि आपके खाते में  ट्रांसफर हो जाएगी।

इस अटल योजना से प्रदेश के प्रदेश के 22.63 लाख और कानपुर के 4.25 लाख बीमित कर्मचारियों को फायदा होगा। ईएसआईसी ने बीमित कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा के साथ आर्थिक सहायता देने के भी दरवाजे खोल दिए हैं ताकि कर्मचारियों का जीवनयापन होता रहे।

योजना के लिए पात्रता 
अटल योजना का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा जिसे किसी कारण से कम्पनी से निकाला गया हो या उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो। स्वैच्छिक सेवानिवृत योजना का लाभ लेने वाले भी इस योजना का लाभ नहीं पा सकेंगे। पूरी नौकरी में एक बार ही इसका लाभ मिलेगा। दो साल तक लगातार ईएसआईसी अंशदान जमा करने वाले कर्मचारी पात्र माने जाएंगे।

कैसे मिलेगा लाभ 
ईएसआईसी के सहायक निदेशक एके श्रीवास्तव के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए आईपी को ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाकर फार्म एबी-1 से लेकर एबी-4 को डाउनलोड करना होगा। फिर इसे भरकर आपको अपनी ईएसआईसी शाखा में जमा करना होगा। इस फार्म के साथ आईपी को 20 रुपए के नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से सत्यापन कराकर भी जमा करना होगा।

क्या कहते हैं अधिकारी : 

अनिल कुमार, अपर आयुक्त और क्षेत्रीय निदेशक ईएसआईसी यूपी ने बताया कि बेरोजगारी की स्थिति में ईएसआईसी के सदस्य बीमित कर्मचारी अटल योजना का लाभ ले सकते हैं। लॉकडाउन के समय और उसके बाद नियोक्ता वेतन देने से आनाकानी करते हैं तो आईपी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। औपचारिकता पूरी कर उन्हें फार्म कॉरपोरेशन की शाखा में जमा करना होगा। हालांकि पीएम ने सभी नियोक्ताओं से अपने कर्मचारियों को वेतन देने की अपील की है।