आधार-पैन लिंक करने को ले केंद्र का अहम फैसला, बिहार के लोगों ने किया स्‍वागत

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पटना [जेएनएन]। आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तारीख गुरुवार को समाप्‍त हो रही थी। लेकिन, इससे पहले सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से बिहार में आधार को पैन से लिंक नहीं करा सके लोगों ने राहत की सांस ली है।
पटना के एक निजी संस्‍थान में कार्यरत सुमन शेखर कहते हैं कि व्‍यस्‍तता के कारण वे आधार को पैन से लिंक नहीं करा सके हैं। काम तो कुछ ही पलों का है, लेकिन नहीं कर सके हैं। कहते हैं कि अब वे आराम से समय निकालकर यह काम कर सकेंगे।
मुजफ्फरपुर में व्‍यवसायी पंकज सिन्‍हा कहते हैं, ”आाधार को पैन से लिंक करने को लेकर परेशान था। आज-कल पर काम टालते रहने के कारण अंतिम तारीख आ गई थी। लेकिन, सरकार ने इसके लिए मोहलत देकर बड़ी राहत दी है।”
भागलपुर में चिकित्‍सक डॉ. पंकज प्रसाद, मुंगेर के व्‍यवसायी हिमांशु राज तथा गया के इंजीनियर अनुपम सिन्‍हा ने भी सरकार से मिली मोहलत पर राहत महसूस करने की बात कही है।
मोतिहारी के टैक्‍स कंसलटेंट राकेश कुमार बताते हैं कि आधार की जानकारी आयकर विभाग को देनी जरूरी है। आयकर अधिनियम की धारा 139 AA (2) के अनुसार एक जुलाई 2017 तक जिस व्यक्ति के पास पैन कार्ड है और वह आधार कार्ड प्राप्त करने का पात्र भी है, उसे कर अधिकारियों को अपने आधार नंबर की जानकारी देनी है। वे बताते हैं कि आयकर कानून के अनुसार अनिवासी भारतीयों, वैसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 वर्ष से अधिक आयु वाले और असम, मेघालय व जम्मू-कश्मीर के निवासियों को इससे छूट दी गई थी।