कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए दिल्ली को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया गया है। सोमवार को लॉकडाउन के पहले दिन दिल्ली के कई इलाकों में दूध की दुकानों पर लंबी कतारे देखने को मिलीं तो कहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। राशन की दुकानों पर भी लोग की भीड़ देखने को मिली।
सोमवार की सुबह 6 बजे लॉकडाउन होने के बाद दिल्ली की सभी सीमाएं सील कर दी गई। इसके साथ ही दिल्ली में किसी भी तरह उड़ानें (डोमेस्टिक या अंतरराष्ट्रीय) लैंड नहीं करेंगी। दिल्ली में अब हवा से लेकर सड़क तक की सभी परिवहन बंद हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद सिर्फ जरूरी सेवा देने वालों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा। रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा करते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की थी। उन्होंने कहा थी कि सीमा सील होने के बाद भी जरूरी वस्तुएं जैसे सब्जी, वाएं, दूध, बेकरी के सामान समेत सभी जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पहले की ही तरह रहेगी।
31 मार्च तक जारी रहेगी धारा 144
दिल्ली में धारा 144 रविवार रात से चालू हो गया जो 31 मार्च तक अगले आदेश तक के लिए जारी रहेगा। पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने कहा आदेश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी।
लॉकडाउन के दौरान इसपर होगी पाबंदी
- दिल्ली की सभी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बंद रहेगी। मेट्रो, टैक्सी, ई-रिक्शा, निजी बस नहीं चलेगी। सिर्फ डीटीसी की 25 फीसदी बसें सड़कों पर उतरेगी।
- सभी दुकानें, व्यवसायिक गतिविधियां, फैक्ट्री, वर्कशाप, निजि व सरकारी कार्यालय, गोदाम और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। दिल्ली के सभी बॉर्डर सील रहेंगे।
- दूसरे राज्यों से सटी दिल्ली की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं के सामान को छोडकर किसी को आने की इजाजत नहीं होगी।
- अंतरराज्जीय बस सेवा, मेट्रो परिचालन, रेलवे की ट्रेन का परिचालन लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से बंद रहेगा।
- सभी डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय उड़ाने फिर आने की हो या बाहर जाने की 31 मार्च तक पूरी तरह से निलंबित रहेगी।
- सभी लोगों को घरों में रहना होगा। वह सिर्फ जरूरी सामान के लिए घर से बाहर निकल सकेंगे। वह भी अपने घर के आस-पास
- दिल्ली में सभी तरह के निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक स्थान वो किसी भी धर्म के हो वह बंद रहेंगे।
लॉकडाउन के दौरान इन्हें मिलेगी छूट
- कानूनी मामलों से जुड़े विभाग व मजिस्ट्रेट
- पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, फायर विभाग, जेल विभाग, राशन की दुकानें, बिजली व पानी विभाग।
- नगर निगम से जुड़ी सेवाएं जैसे सफाई,
- दिल्ली विधानसभा के बजट और भुगतान व लेखा कार्यालय से जुड़े विभाग।
- प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट, टेलीकाम सेवाएं।
- बैंक के कैशियर और बैंक एटीएम।
- जरूरी वस्तुओं के लिए आनलाइन सेवाएं, होम डिलिवरी को छूट रहेगी।
- दूध के प्लांट, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, अस्पताल।
- पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी गैस एजेंसी के गोदाम व उनके परिवहन के साधन।
- वह सभी फैक्ट्री, गोदाम, दुकान, प्रोसेंसिग यूनिट जहां पर जरूरी वस्तुएं खाने पीने का सामान मिलता है या बनता है उसे छूट मिलेगी