बाबरी के साजिशकर्ता हैं आडवाणी, उमा और जोशी, दो साल में खत्म करो ट्रायल, SC के 7 बड़े प्वाइंट

579
बाबरी विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के 13 नेताओं पर आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा चलेगा। सीबीआई ने कोर्ट में अपील किया कि इन नेताओं पर आपराधिक साजिश रचने के तहत मुकदमा चलाई जाए।
आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की सात बड़ी बातें-
1. बाबरी मस्जिद मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित 13 नेताओं पर आपराधिक षडयंत्र का मामला चलेगा। इन नेताओं के खिलाफ धारा 120 (बी) के तहत मामला चलाया जाएगा।

2. सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल्याण सिंह को इस मामले से बाहर रखा है। क्योंकि वह राजस्थान के गवर्नर हैं। जबतक वह गवर्नर रहेंगे तबतक उनपर कोई केस रजिस्टर नहीं होगा।

3. इस ट्रायल को दो साल में खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके लिए मामले की लखनऊ कोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी।

4. विवादित ढांचा गिराने से संबंधित दो तरह के मामले हैं। आडवाणी सहित अन्य नेताओं पर रायबरेली की अदालत में भीड़ को उकसाने का मामला चल रहा है जबकि लखनऊ की विशेष अदालत में कार सेवकों पर षड्यंत्र और विवादित ढांचे को ढहाने का मुकदमा चल रहा है।

5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रायबरेली वाले केस को भी चार हफ्ते में लखनऊ ट्रांसफर किया जाए। साथ ही ये भी कहा कि दो साल में इस केस की सुनवाई पूरी की जाए और तबतक जज का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए।

6. लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया, सतीश प्रधान, सी आर बंसल, साध्वी ऋतंभरा, आर वी वेदंती, जगदीश मुनि महाराज, बी एल शर्मा, नृत्य गोपाल दास, धर्म दास, सतीश नागर पर मामला चलेगा।

7. इंडियन पीनल कोड, 1860 के मुताबिक, सेक्शन 120-B के तहत दोषी पाए जाने पर फांसी, आजीवन कारावास या फिर दो साल तक की सजा मिल सकती है।