पटना में सरकारी कार्यालय सोमवार से खुल गए। हालांकि सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी ही आज ऑफिस पहुंचे। जरूरी कार्यों का ही आज निपटारा किया जा रहा है। सरकारी कार्यालयों में पहले दिन एक तिहाई कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग दिखा। आज अधिकतर विभागों में सिर्फ जरूरी कामकाज हुआ और भीड़भाड़ वाले काउंटर बंद रहे।
आम आदमी का कामकाज अभी नहीं हो रहा है। पटना में कलेक्ट्रेट के अलावा कमिश्नरी, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय खुले। हालांकि पटना का हॉट स्पॉट यानी सुल्तानगंज और खाजपुरा में किसी तरह की छूट नहीं है।
रोटेशन के अनुसार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। फिलहाल एक बार में एक तिहाई की कर्मचारियों को बुलाया गया है। वैसे कार्यालय में काउंटर नहीं खुले। बाजार में किराना दुकान, दवा दुकान एवं अन्य जरूरी दुकानें ही खुली हैं। शेष दुकानों के खुलने पर प्रशासन ने अभी भी पाबंदी लगाई है। रविवार को डीएम कुमार रवि ने बताया कि जरूरी कामकाज के लिए कार्यालय खोले जा रहे हैं। बैंक, एलआईसी, चिकित्सा संस्थान आदि पहले की तरह ही काम करेंगे।
बाजार में दुकानें यथावत बंद
लॉकडाउन में पहले की तरह दुकानें बंद रहेंगी। तीन मई तक अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानों या संस्थानों को छोड़ शेष दुकानें नहीं खुलेंगी। लोगों में भ्रांति हो गई थी कि 20 अप्रैल के बाद कई प्रतिष्ठान खुलेंगे। बगैर अनुमति के कोई भी दुकान खोलता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
ये गतिविधियां भी रहेंगी बंद
– घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, ट्रेन, बस ,टैक्सी ,अंतरराज्यीय परिवहन (सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्य को छोड़कर)
– औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां, शिक्षण ,प्रशिक्षण, र्कोंचग संस्थान, आतिथ्य सत्कार की सेवाएं।
– सिनेमा हॉल , मॉल, जीम, बार पार्क सभा आदि। सभी सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजनात्मक, खेल गतिविधि परिसर, धार्मिक स्थल एवं अन्य सभा।
कृषि सेवाएं
खेती का कार्य तथा कृषि उत्पाद की अधिप्राप्ति से जुड़ी एजेंसी। मशीनरी की दुकानें, कस्टम हार्यंरग केंद्र, खाद एवं बीज से संबंधित सेवाएं। कृषि मंडी, प्रत्यक्ष
विपणन कार्य कटाई व बुवाई। मत्स्य पालन कार्य या प्रसंस्करण एवं बिक्री , हैचरी (मछली अंड उत्पत्तिशाला), वाणिज्यिक एक्वेरिया।पशुपालन के अंतर्गत दुग्ध
उत्पाद का वितरण एवं बिक्री, पशु आश्रय गृह।
स्वास्थ्य
अस्पताल नर्सिंग होम टेलीमेडिसिन सुविधाएं मेडिकल दुकान एवं डिस्पेंसरी। कोविड-19 से संबंधित लैब एवं संग्रह केंद्र, अधिकृत निजी प्रतिष्ठान। पशुपालन अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लीनिक, टीका एवं दवाई के बिक्री एवं आपूर्ति। विनिर्माण इकाई मेडिकल उपकरण तथा स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का निर्माण।मेडिकल कार्य से जुड़े सभी कर्मी, नर्स ,पारा मेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन।
रजिस्ट्री: रजिस्ट्री के पहले ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट
जमीन की रजिस्ट्री का काम भी सोमवार से शुरू हो गया। लेकिन इसके पहले लोगों को ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना होगा। डीएम ने बताया कि निबंधन पदाधिकारी नियमित तौर पर प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। समूह ग एवं उससे निम्न समूह के कर्मियों एवं संविदा कर्मियों में से अधिकतम 33 फीसदी कर्मचारी प्रतिदिन कार्यालय आएंगे। कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा नियोजित कर्मियों कार्यालय परिचारी के संबंध में संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्माण किया जाएगा। किसी भी दस्तावेज के निबंधन कराने हेतु लोगों को निबंधन विभाग की वेबसाइट www. biharregd. gov. या www. bhumijankari. gov. पर जाकर ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना आवश्यक है। साथ ही ई चालान और ई स्टांप ही स्वीकार होंगे।
शिक्षा: डीईओ दफ्तर में अलग-अलग समूह
पटना जिला शिक्षा कार्यालय के सभी कमिर्यों के लिए अलग-अलग तिथि का शेड्यूल भी जारी किया गया है। इसमें 20 से 23 अप्रैल, 24 से 28 अप्रैल और 29
अप्रैल से तीन मई तक का शेड्यूल शामिल है। इन दिनों समूह में अलग-अलग कर्मी शामिल हैं। सभी कर्मियों का चयन उनके अलग-अलग कामों के अनुसार किया
गया है। डीईओ पटना ज्योति कुमार की मानें तो सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, योजना शाखा, स्थापना आदि को ध्यान में रखकर हर दिन अलग-अलग कर्मी को बुलाया जायेगा। क्षेत्रीय उपशिक्षा निदेशक कार्यालय में एक तिहाई कर्मी को बुलाया गया है। आरडीडीई सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि एससीईआरटी कार्यालय महेंद्रू भी आज से खुलेगा। लेकिन एससीईआरटी कर्मचारी डरे और सहमे हैं। चूंकि हाल में सुलतानगंज में एक कोरोना पॉजिटिव पकड़ में आया था।
उद्योग: निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठान आज से खुले
सरकार से जुड़े निर्माण कार्यों के शुरू करने की इजाजत के बाद इससे जुड़ी दुकान और प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सोमवार से राज्य के ग्रामीण
और औद्योगिक क्षेत्रों के ऐसे प्रतिष्ठान जहां निर्माण कार्य से जुड़ी सामाग्रियां बेची जाती हैं, उन्हें खोल दिया गया। गृह विभाग ने रविवार को सभी जिलों के
डीएम और एसपी को इसका आदेश जारी कर दिया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इसमें गृह मंत्रालय के
आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि सिंचाई परियोजनाओं, सड़क, भवन व सभी औद्योगिक परियोजनाओं को 20 अप्रैल से शुरू किया जाना है। ये केवल
ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में ही होगा। नगर निकाय की सीमा में ये कार्य नहीं होंगे। लिहाजा ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित निर्माण सामग्री बेचने वाले
प्रतिष्ठानों को खोल दिया जाए।
पांच से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे
मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थलों पर 5 व्यक्तियों से अधिक इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर
थूकना अपराध है तथा जुर्माना लगेगा। शराब , गुटखा, तंबाकू की बिक्री पर रोक है।
10 किमी पर एक ढाबा खुलेगा
बड़ी ईंट और मोर्टार स्टोर, राजमार्ग पर ढाबा एवं ट्रक मरम्मति की दुकानों, आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ एवं मजदूरों की गतिविधि। एनएच पर ढावा खोलने की
अनुमति और गैराज खोलने का पास डीटीओ से लेना होगा। हरेक दस किमी पर एक ढाबा खुलेगा।
सार्वजनिक उपयोगिता के लिए छूट
ऑनलाइन शैक्षणिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण एवं कोचिंग। मनरेगा के कार्य जिसर्में सिंचाई, जल संरक्षण को प्राथमिकता होगी। कार्यस्थल पर
मजदूरों को मास्क का प्रयोग करना तथा सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना अनिवार्य होगा।