सुप्रीम कोर्ट से केरल सरकार को झटका, पूर्व DGP टीपी सेनकुमार की बहाली का आदेश

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नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार को राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) टीपी सेनकुमार की बहाली का निर्देश देते हुए कहा कि उनका तबादला ‘मनमाने ढंग’ से किया गया था। शीर्ष अदालत ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (CAT) के फैसले को बरकरार रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

सेनकुमार को डीजीपी पद से हटाकर उनका तबादला किए गए जाने के राज्य सरकार के फैसले में प्राधिकरण को कोई खामी नजर नहीं आई थी। न्यायमूर्ति एम लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘हम डीजीपी टीपी सेनकुमार की बहाली का निर्देश देते हैं।’ कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सेनकुमार का तबादला मनमाने तरीके से किया गया था और राज्य सरकार ने कानून का पालन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केरल सरकार को मौजूदा डीजीपी लोकनाथ बेहरा को पद से हटाना होगा।

इसके पहले केरल सरकार ने 11 अप्रैल को अदालत में सेनकुमार के तबादले के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि उन्होंने साल 2016 में पुतिंगल मंदिर में लगी आग की घटना के जिम्मेदार पुलिस अधिकरियों को बचाया था। राज्य सरकार ने अदालत से कहा था कि सेनकुमार का तबादला उस हादसे की वजह से नहीं किया गया था, बल्कि हादसे के बाद उन्होंने हालात को जिस तरह संभाला उसकी वजह से किया गया था।