चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बलात्कार के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उनके समर्थकों के उपद्रव पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार का जमकर फटकार लगाई. हाई कोर्ट ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकार ने पंचकूला को जलने के लिए छोड़ दिया. फुल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि हालात के सामने सरकार ने सरेंडर कर दिया. इसके साथ ही फ़ैसले के बाद राम रहीम की गिरफ़्तारी के वक़्त करनाल के आईजी को थप्पड़ मारने वाले राम रहीम के 6 सुरक्षा गार्ड और दो समर्थकों के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कुल तीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरअसल ये लोग आईजी से इस बात पर उलझ गए कि वो राम रहीम को अपनी गाड़ी में ले जाएंगे.
खट्टर के इस्तीफे से बीजेपी का इनकार
इस बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में हरियाणा के हालात पर चर्चा के लिए पार्टी की बैठक हुई. हालांकि सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे से इनकार किया है. बैठक में हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन, कैलाश विजयवर्गीय से अमित शाह ने मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक खट्टर को दिल्ली तलब नहीं किया गया है.
ध्यान रहे कि राम रहीम को साध्वी से रेप मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसके समर्थकों ने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली समेत दूसरे पड़ोसी राज्यों में भारी उत्पात मचाया है. अब तक करीब 31 लोगों की जान जा चुकी है. पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान उत्पात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए गुरमीत राम रहीम की संपत्ति बेचने का आदेश दिया था. शनिवार को इसी मामले में सुनवाई हुई.
28 अगस्त को राम रहीम को मिलेगी सजा
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं से बलात्कार के आरोप में शुक्रवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया है. सजा पर फैसला 28 अगस्त को होगा. राम रहीम को कोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया. राम रहीम को रोहतक जेल में रखा गया है.
जानें क्या हैं आरोप
गुरमीत राम रहीम सिंह द्वारा दो साध्वियों का यौन उत्पीड़न किए जाने संबंधी अज्ञात चिट्ठी मिलने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2002 में डेरा प्रमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था.