नई दिल्ली: 500 रुपये, 1000 रुपये के प्रतिबंधित नोटों को सहकारी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) में जमा करवा सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बाबत अनुमति दी है कि अगले 30 दिनों के भीतर ऐसा किया जा सकता है.
यह राहत ऐसे समय में दी गई है जब कई जिलों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि किसानों को धन देने के लिए को-ऑपरेटिव बैंकों के पास पर्याप्त कैश नहीं है. इसके बाद सरकार ने बैंकों, पोस्ट ऑफिस, जिला केंद्रीय कोऑपरेटिव बैंकों को 500-1000 रुपये के पुराने नोटों को तीस दिनों के भीतर आरबीआई से एक्सचेंज करने की अनुमति दी है.
सहकारी बैंकों के पास पुराने नोट काफी संख्या में पड़े हैं और ऐसे मामले महाराष्ट्र से खासतौर से सामने आए हैं. बैंकों का कहना है कि वे किसानों को इसके चलते कैश नहीं दे पा रहे हैं. नोटबंदी के छह माह बीत जाने के बाद भी उनके पास पुराने नोटों के बंडल हैं जिन्हें वे एक्सचेंज नहीं करवा पाए और अब ( यह नोटिफिकेशन आने तक) आरबीआई इन्हें स्वीकार नहीं कर रहा है.
नासिक के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने NDTV से कहा- उनके पास 340 करोड़ रुपये की कीमत वाले 500 व 1000 रुपये के नोट हैं. DCCB के चेयरपर्सन नरेंद्र दाराडे ने कहा कि जब तक इन नोटों को नए नोटों से बदला नहीं जाएगा तब तक पेमेंट करना मुश्किल होगा. बता दें कि 8 नवंबर को विमुद्रीकरण के तहत पीएम मोदी ने 500 व 1000 रुपये तत्कालीन नोटों को तुरंत प्रभाव से अवैध करार दिया था.