नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में आम आदमी पार्टी के विधायकों की मौखिक सुनवाई के लिये 17 मई की तारीख तय की है. चुनाव आयोग ने विधायकों को भेजी चिट्ठी में कहा है कि वो 17 मई को दोपहर 3 बजे खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या फिर अपने वकील को भेजें. गौरतलब है कि 23 मार्च को हाइकोर्ट ने चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायकों की सदस्यता ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में समाप्त की गई थी. आम आदमी पार्टी के विधायकों की दलील थी कि चुनाव आयोग में उनकी सुनवाई नहीं हुई और विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों को राहत देते हुए अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था. फैसले के वक्त हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से इस मामले पर सुनवाई करने को कहा था.
हाईकोर्ट के इस फैसले को जहां आम आदमी पार्टी ने सच्चाई की जीत बताया था वहीं कांग्रेस के अजय माकन ने कहा था कि ‘आम आदमी पार्टी के विधायकों को त्वरित राहत दी गई है. आम आदमी पार्टी को खुश होने की जरूरत नहीं. हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को निरस्त नहीं किया है. हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा है कि चुनाव आयोग का फैसला आया है, वह गलत है. आप को हाईकोर्ट से तत्काल राहत मिली है.’
गौरतलब है कि आप विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की सलाह पर मोहर लगाते हुए सभी 20 विधायकों को अयोग्य बताया था. खास बात यह है कि आप के इन 20 विधायकों दिल्ली सरकार ने संसदीय सचिव नियुक्त किया था.
कौन हैं वो 20 अयोग्य विधायक
1. जरनैल सिंह, तिलक नगर
2. नरेश यादव, मेहरौली
3. अल्का लांबा, चांदनी चौक
4. प्रवीण कुमार, जंगपुरा
5. राजेश ऋषि, जनकपुरी
6. राजेश गुप्ता, वज़ीरपुर
7. मदन लाल, कस्तूरबा नगर
8. विजेंद्र गर्ग, राजिंदर नगर
9. अवतार सिंह, कालकाजी
10. शरद चौहान, नरेला
11. सरिता सिंह, रोहताश नगर
12. संजीव झा, बुराड़ी
13. सोम दत्त, सदर बाज़ार
14. शिव चरण गोयल, मोती नगर
15. अनिल कुमार बाजपई, गांधी नगर
16. मनोज कुमार, कोंडली
17. नितिन त्यागी, लक्ष्मी नगर 18. सुखबीर दलाल, मुंडका
19. कैलाश गहलोत, नजफ़गढ़
20. आदर्श शास्त्री, द्वारका