नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कई राज्य सरकारों को फटकार लगाई। अदालत ने कहा- दिल्ली में कूड़े के ढेर में दबी हुई है, मुंबई बारिश के पानी में डूबती जा रही है। लेकिन, राज्य सरकारें कुछ भी नहीं कर रही हैं। कोर्ट ने कूड़ा प्रबंधन पॉलिसी को लेकर हलफनामा पेश न करने पर 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, वेस्ट बंगाल, केरल, कर्नाटक, मेघालय, पंजाब, लक्षद्वीप और पुड्डुचेरी पर जुर्माना लगाया।
शीर्ष अदालत ने कहा- जब अदालत किसी मामले में हस्तक्षेप करती हैं, तो जजों की न्यायिक सक्रियता पर सवाल उठाया जाता है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि जवाब देते हैं कि सुधार के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इसके बाद सरकारें कुछ भी नहीं करतीं।
न्यायाधीश एमबी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के विवाद का हवाला दिया। साथ ही, जवाब मांगा कि एनसीआर में मौजूद कूड़े के 3 पहाड़ (ओखला, भलस्वा और गाजीपुर) की सफाई के लिए आप दोनों में से जिम्मेदारी कौन लेगा?