GST से क्या होगा सस्ता और क्या महंगा

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भारत में नया गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू होना है. गुरुवार को कई वस्तुओं और सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय कर दी गईं.

जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के पहले दिन 1200 से ज़्यादा वस्तुओं-सेवाओं के लिए टैक्स दरें तय की गईं. अलग-अलग टैक्स श्रेणियां बनाई गई हैं जो 5 से 28 फ़ीसदी के बीच हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने श्रीनगर में पत्रकारों को बताया, ‘1211 आइटम्स में 6 श्रेणियों को छोड़कर बाक़ी की जीएसटी दरें तय हो गई हैं.’

इस बीच कई प्रदेशों ने ज़रूरी चीज़ों को कम टैक्स वाली श्रेणी में रखने की मांग की.

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राजस्व सचिव हसमुख अधिया का कहना है कि इनमें से 81 फ़ीसदी चीज़ें 18 फ़ीसदी टैक्स दर के नीचे आएंगी.

खाने की बुनियादी चीज़ें, मसलन दूध, नमक और अनाज वगैरह को ज़ीरो टैक्स कैटेगरी में रखा गया है. प्रोसेस्ड फूड आइटम्स पर टैक्स दरें अभी फ़ाइनल नहीं की गई हैं.

सोना समेत बाक़ी बची हुई चीज़ों की टैक्स दरें तय करने के लिए काउंसिल शुक्रवार को चर्चा करेगा और ज़रूरी हुआ तो एक बैठक और की जाएगी.

पढ़ें: जीएसटी के बाद क्या सस्ता और क्या महंगा

ज़ीरो फ़ीसदी (जिन पर नहीं लगेगा टैक्स)

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  • ताज़ा दूध
  • अनाज
  • ताज़ा फल
  • नमक
  • चावल, पापड़, रोटी
  • जानवरों का चारा
  • कंडोम
  • गर्भनिरोधक दवाएं
  • किताबें
  • जलावन की लकड़ी
  • चूड़ियां (ग़ैर कीमती)

पढ़ें: आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार

इन पर लगेगा 5 फ़ीसदी टैक्स

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  • चाय, कॉफ़ी
  • खाने का तेल
  • ब्रांडेड अनाज
  • सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज
  • ब्रांडेड पनीर
  • कोयला (400 रुपये प्रति टन लेवी के साथ)
  • केरोसीन
  • घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी
  • ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट
  • ज्योमेट्री बॉक्स
  • कृत्रिम किडनी
  • हैंड पंप
  • लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं
  • तांबे के बर्तन
  • झाड़ू

इन पर लगेगा 12 फ़ीसदी टैक्स

ड्राई फ्रूट्सइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES
  • ड्राई फ्रूट्स
  • घी, मक्खन
  • नमकीन
  • मांस-मछली
  • दूध से बने ड्रिंक्स
  • फ़्रोज़ेन मीट
  • बायो गैस
  • मोमबत्ती
  • एनेस्थेटिक्स
  • अगरबत्ती
  • दंत मंजन पाउडर
  • चश्मे के लेंस
  • बच्चों की ड्रॉइंग बुक
  • कैलेंडर्स
  • एलपीजी स्टोव
  • नट, बोल्ट, पेंच
  • ट्रैक्टर
  • साइकल
  • एलईडी लाइट
  • खेल का सामान
  • आर्ट वर्क

पढ़ें: जीएसटी बिल की 7 अहम बातें

इन पर लगेगा 18 फ़ीसदी टैक्स

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  • रिफाइंड शुगर
  • कंडेंस्ड मिल्क
  • प्रिजर्व्ड सब्ज़ियां
  • बालों का तेल
  • साबुन
  • हेलमेट
  • नोटबुक
  • जैम, जेली
  • सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस
  • मिनरल वॉटर
  • पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक
  • टॉयलेट पेपर

इन पर लगेगा 28 फ़ीसदी टैक्स

कार मार्केटइमेज कॉपीरइटGETTY IMAGES
  • मोटर कार
  • मोटर साइकल
  • चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल
  • पान मसाला
  • फ़्रिज़
  • परफ़्यूम, डियोड्रेंट
  • मेकअप का सामान
  • वॉल पुट्टी
  • दीवार के पेंट
  • टूथपेस्ट
  • शेविंग क्रीम
  • आफ़्टर शेव
  • लिक्विड सोप
  • प्लास्टिक प्रोडक्ट
  • रबर टायर
  • चमड़े के बैग
  • मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, माइका
  • टेम्पर्ड ग्लास
  • रेज़र
  • डिश वॉशिंग मशीन
  • मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट
  • पियानो
  • रिवॉल्वर