अदालतों में प्रवेश पर HC की रोक, जिला जज की अनुमति के बिना वकील भी नहीं जा सकेंगे

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राज्य की निचली अदालतों में किसी भी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। अधिवक्ता भी बिना अनुमति परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रवेश के लिए संबंधित जिलों के प्रधान जिला जज की अनुमित लेनी होगी। बिना अनुमति के प्रवेश करने वालों पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जेनरल ने आदेश जारी कर दिया है।

निचली अदालतों में वीडियोकांफ्रेंसिंग से सिर्फ महत्वपूर्म मामलों की ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट से पिछले दिनों 30 अप्रैल तक जो व्यवस्था बनायी गयी थी अब वह अगले आदेश तक लागू होगा।  जरूरी मामलों की सुनवाई केलिए सभी मुवक्किलों को अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेल पर आवेदन करना होगा और कारण बताना होगा कि मामला जरूरी क्यों है। सभी आवेदन प्रधान जिला जज के पास जाएगा। इसके बाद जिला जज जिन मामलों को जरूरी समझेंगे उसकी तिथि और समय निर्धारित करेंगे।

सुनवाई के लिए किसी को अदालत परिसर नहीं जाना होगा। वकील और संबंधित जज वीडियोकांफ्रेंसिंग से ही सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे। लॉक डाउन में 20अप्रैल से राहत दिए जाने के बाद सोमवार को कई लोग निचली अदालत पहुंच गए थे। कई जिलों में लोगों को अदालतों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, इसका लोगों ने विरोध भी किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने सोमवार को भी आदेश जारी कर अदालत परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी।