आरा-पटना सेक्स कांड: आरोपी विधायक फरार घोषित, स्थायी वारंट

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चर्चित सेक्स कांड में संदेश विधायक अरुण यादव फरार घोषित करार दिये गये। उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी कर दिया गया। प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को कोर्ट के विशेष जज आरके सिंह ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए आदेश यह आदेश जारी किया। अब इस मामले में सात मार्च को सुनवाई होगी।

पॉक्सो की स्पेशल पीपी सरोज कुमारी द्वारा इसकी पुष्टि की गयी। उन्होंने बताया कि बुधवार को इस मामले में सुनवाई की गयी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट, इश्तेहार व चल और अचल संपत्ति की जब्ती के बाद भी विधायक उपस्थित नहीं हो सके। विधानसभा अध्यक्ष व सचिव को भी नोटिस भेजी गयी। इसके बाद भी विधायक कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके। ऐसे में विधायक को फरार घोषित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ स्थायी वारंट जारी करने का भी आदेश दिया गया। इस मामले में पुलिस द्वारा विधायक को फरार दिखाते हुए चार्जशीट दाखिल की गयी थी। दूसरी तरफ सुनवाई को लेकर जेल में बंद इंजीनियर अमरेश सिंह, सेक्स रैकेट की की संचालिका अनीता देवी व सुजीत कुमार को कोर्ट में पेश किया गया।

बता दें कि जुलाई माह में आरा की एक किशोरी से पटना में जबरन देह व्यापार का धंधा कराने का मामला सामने आया था। उस मामले में तत्काल अनीता देवी व सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इंजीनियर व विधायक द्वारा किशोरी के साथ अपने आवास पर गंदा काम करने की बात सामने आयी। इस मामले में छह सितंबर को किशोरी के पुनर्बयान के बाद विधायक अरुण यादव को इस कांड में आरोपित किया गया। उसके बाद से ही विधायक फरार चल रहे हैं।