आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने पिछले सप्ताह चार्जशीट कर सबको चौंका दिया था. लेकिन दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को जमकर फटकार लगाई. जाने क्यों लगी फटकार?
सीबीआई ने अपनी तरफ से केस को लेकर तैयार नहीं थी, कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि जब कागजात तैयार ही नहीं थे तब आपने चार्जशीट क्यों लगा दी. सीबीआई की किरकिरी उस समय हुई जब आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने कागजात जमा करने के लिए कोर्ट से कुछ और समय की मांग की. सीबीआई ने कहा कि हमें अभी कुछ कागजातों पर संबंधित विभाग से मंजूरी लेना है. सीबीआई ने 9 मई तक का कोर्ट से समय मांगा है.
कोर्ट ने कहा जब तक कागजात जमा नहीं होंगे तब तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया जा सकता. कोर्ट ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन है कि एक साल में सांसद, विधायकों के खिलाफ हमें मामले का निपटारा करना है. ऐसे में जब कागजात ही पूरे नहीं है तो मामले को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है.
कोर्ट ने कहा कि आपने चार्जशीट तो दाखिल कर दी लेकिन अभी कागजात आपने नहीं जुटाए है और चार्जशीट दायर करने के दिन से हमारा एक साल की सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन शुरू हो जाती है. बता दें कि आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई ने लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.