पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन और भत्तों के बारे में पूरी जानकारी

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नई दिल्ली: देश में लोकसभा का चुनाव एक बार भी जीत जाने और एक दिन के लिए भी संसद का सदस्य बन जाने के लिए भारत सरकार की ओर से पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है. सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त सांसदों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य भत्तों के खिलाफ दायर याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. इसी के साथ साफ हो गया कि सांसदों को पेंशन और भत्ता यथावत मिलते रहेंगे.

आइए जानें की पूर्व सांसदों को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं. 

  1. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 के तहत सांसदों को पेंशन मिलती है. एक पूर्व सांसद को हर महीने 20 हजार रुपये पेंशन मिलती है.
  2. 5 साल से अधिक होने पर हर साल के लिए 1500 रुपये अलग से दिए जाते हैं. बता दें कि योगी आदित्यनाथ कमेटी ने सांसदों की पेंशन राशि बढ़ाकर 35 हजार रुपये करने की सिफारिश की है.
  3. आज की तारीख में पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं है. यानी कितने भी समय के लिए सांसद रहा व्यक्ति पेंशन का हकदार होगा.
  4. एक अजीब विरोधाभासी नियम है. सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का भी हक है. कोई व्यक्ति पहले विधायक रहा हो और बाद में सांसद भी बना हो तो उसे दोनों की पेंशन मिलती है.
  5. पति, पत्नी या आश्रित को फेमिली पेंशन की सुविधा भी है. सांसद या पूर्व सांसद की मृत्यु पर उनके पति, पत्नी या आश्रित को आजीवन आधी पेंशन दी जाती है.
  6. मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा दी जाती है. पूर्व सांसदों को किसी एक सहयोगी के साथ ट्रेन में सेकेंड एसी में मुफ्त यात्रा की सुविधा है. अकेले यात्रा पर प्रथम श्रेणी एसी की सुविधा है.