बिस्फी प्रखंड के हाट/बाजार मालिकों के लिए दिशा निर्देश जारी, उलंघन करने पर होगी कार्यवाई।

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बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी नई दिशा-निर्देश को बिस्फी प्रखंड में सख्ती से लागू कराने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी अहमर अब्दाली तथा सीओ की मौजूदगी में बिस्फी प्रखंड मुख्यालय में हाट/बाजार मालिक, एवें उनके प्रतिनिधि के साथ हाट बाजार के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, हाट बाजार या कोई दूसरी अन्य दुकानें 4:00 बजे शाम से पहले बंद कर देना अनिवार्य है, साथ ही बाजार में प्रत्येक दुकानदार के बीच 6 फ़ीट की दूरी और सभी दुकानदार और ग्राहक हो मास्क लगाया अनिवार्य होगा।

साथ ही बीडीओ अहमर अब्दाली और सीओ ने चौकीदारों के साथ भी बैठक किया, बैठक कर चौकीदारों को कंटेनमेंट जोन में लगातार गशती करने की हिदायत दी गई।