हाई कोर्ट का विधिक सेवा प्राधिकरण को बीआरडी त्रासदी की जांच का निर्देश

536

इलाहाबाद (जेएनएन)। इलाहाबाद हाई कोर्ट गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है। सरकार तथा शासन की जांच तो हो ही रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट अपनी अलग से जांच करा रहा है।

गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कालेज हाल ही में बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव को अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण कर 12 सितंबर को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोंसले व जस्टिस एमके गुप्ता की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, निरीक्षण में मौत का कारण जानना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि डाक्टरों की टीम युद्ध स्तर पर इस जानलेवा बीमारी का सफाया करे। वहां हर वर्ष हजारों बच्चों की मौत बेहद चिंताजनक है।

हाईकोर्ट ने इंसेफ्लाइटिस की बीमारी से प्रति वर्ष हजारों बच्चों की मौत पर चिन्ता जतायी है। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को बीआरडी मेडिकल कालेज के अस्पताल की सुविधाओं का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से 12 सितम्बर को जांच रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की मौत का कारण भी जानना जरूरी है। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की टीम को इन्सेफ्लाइटिस की जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए युद्धस्तर पर कार्य करने का भी निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल अलग-अलग 9 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में बच्चों की मौत के मामले में कमलेश सिंह और सुनीता शर्मा, रामेन्द्र नाथ और यूथ बार एशोसिएसन ऑफ इण्डिया सहित नौ याचिकायें दाखिल की गई हैं। याचिका में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही याचिका में बच्चों के इलाज में लापरवाही और दवाइयों की कमी का भी आरोप लगाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 12 सितम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी।