चंडीगढ़ : चंडीगढ़ की एक अदालत ने हरियाणा भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास और उसके दोस्त आशीष की जमानत अर्जी खारिज कर दी. इन दोनों पर 29 साल की वर्णिका कुंडू का पीछा करने और उसे अगवा करने की कोशिश का आरोप है. बचाव पक्ष के वकील रवींद्र पंडित ने बताया कि दिवानी न्यायाधीश बारजिंदर पाल सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. दोनों 9 अगस्त को गिरफ्तार किए गए थे. पीड़िता और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू ने विकास और आशीष पर उसका पीछा करने का आरोप लगाया था.
9 अगस्त से पुलिस हिरासत में विकास
दोनों आरोपी पहले गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था. उन पर भारतीय दंड संहिता एवं मोटर वाहन अधिनियम की जमानती धाराएं लगाईं गईं थीं. उन्हें 9 अगस्त को फिर गिरफ्तार किया गया, जब वे पुलिस जांच में शामिल हुए. दोनों पर 365 और 511 के तहत अपहरण का प्रयास का आरोप लगाया गया. दोनों को 25 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था. अदालत ने उन्हें 7 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. पीछा करने और अगवा करने की कोशिश की इस घटना से देशव्यापी आक्रोश पैदा हुआ था और पीड़िता के समर्थन में ढेरों लोग सामने आए. पीड़िता के पक्ष में प्रदर्शन भी हुए थे.