नई दिल्ली: जेपी एसोसिएटस लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पिछले आदेश के मुताबिक उसकी ओर से रजिस्ट्री में 100 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को 200 करोड रुपये सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करने के निर्देश दिए थे. जिसमें 100 करोड़ रुपये 15 अप्रैल तक और बाकी दस मई तक जमा कराने थे.
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि जेपी खरीदारों के पैसों पर नहीं बैठा रह सकता है. कोर्ट को खरीदारों की चिंता है, कोर्ट खरीदारों की फ्लैट दिलाने या पैसे दिलाने में मदद करना चाहते हैं. जेपी ने दो हजार करोड़ में से 550 करोड रुपये जमा करा दिए हैं. इससे पहले कोर्ट ने जेपी की ओर से कहा गया था कि हलफनामा दाखिल कर बताए कि देश भर में उसके कितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं. एमिक्स क्यूरे पवन सी अग्रवाल होम बॉयर्स को लेकर जेपी के लिए अलग से वेब पोर्टल बनाएंगे. आरबीआई की इंफ्राटेक के साथ-साथ जेपी के खिलाफ भी दिवालियेपन की कारवाई शुरु करने की अर्जी पर बाद में सुनवाई होगी.
जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशकों को फिलहाल कोर्ट पेशी से छूट है लेकिन देश छोडकर ना जाने के निर्देश बरकरार रहेंगे.