रांची: चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत अर्जी पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. यह सुनवाई चाईबासा केस संबंधित है. आपको बता दें कि लालू की जमानत अर्जी पर सुनवाई तीन बार स्थगित की जा चुकी है. आपको बता दें कि सीबीआई की एक अदालत ने करोडों रूपये के चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में गत 18 मार्च को राजद प्रमुख लालू प्रसाद को सुनाई गयी. सजा को लेकर राजद राष्ट्रीय महासचिव तथा विधायक भोला यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है.
चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही रांची की सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने गत 24 मार्च को इस घोटाला से जुडे़ दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में 14 साल के कारावास और 60 लाख रूपये के अर्थदंड की सजा पर एक दैनिक हिंदी अखबार में छपे भोला यादव के उस बयान कि दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया. अदालत की अवमानना बताते हुए उन्हें आज स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए गत 3 अप्रैल को एक नोटिस जारी की थी. सिंह ने इस मामले में आज भोला यादव के अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने का निर्देश दिया.
- चाईबासा ट्रेजरी का पहला केस: 30 सितंबर 2013 को कोर्ट ने लालू यादव को दोष करार. पांच साल जेल और 25 लाख का जुर्माना
- देवघर ट्रेजरी केस : 23 दिसम्बर 2017 को दोषी करार. 6 जनवरी 2018 को लालू समेत 16 आरोपियों को साढ़े तीन साल जेल. लालू पर 10 लाख रुपए का जुर्माना.
- चाईबासा ट्रेजरी का दूसरा केस: 24 जनवरी 2018 को लालू दोषी. 5 साल की सजा. दस लाख रुपए का जुर्माना.
- दुमका ट्रेजरी केस: मार्च 2018 में लालू यादव दोषी. पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बरी. 24 मार्च को लालू को 7-7 साल की जेल. 60 लाख रुपए का जुर्माना.