दिल्ली दंगा के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP) के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन की ओर कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी। बुधवार को जब इस मामले में सुनवाई हो रही थी तो कोर्टरूम के बाहर ‘जय श्री राम’ और ‘हर हर महादेव’ की गूंज सुनाई देने लगी।
फरार चल रहे हुसैन उत्तर पूर्व दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा में कथित संलिप्तता और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के एक ऑफिसर की हत्या के आरोपों से घिरे हुए हैं, जिसका शव उसके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था। गिरफ्तारी की आशंका के चलते हुसैन ने मंगलवार को अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए, जिला और सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन ने मामले की जांच कर रहे संबंधित एसआईटी अधिकारी को केस फाइल के साथ आने का निदेर्श दिया। इस मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
जज के द्वारा आदेश की घोषणा के बाद वकीलों के एक समूह ने अदालत कक्ष के बाहर ‘जय श्री राम’ और ‘हर हर महादेव’ नारे लगाए।
मृतक आईबी ऑफिसर के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ताहिर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हिंसा और हत्या में कथित संलिप्तता के लिए उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने पार्टी से निलंबित कर दिया था। हालांकि, ताहिर ने दंगों या हत्या में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार किया है।